Sisodia को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, हाईकोर्ट जाने को कहा

Manish Sisodia को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। वे अपनी जमानत के लिए SC गए थे। कोर्ट ने उनके मामले को सुनने से किया इंकार। हाईकोर्ट जाने को कहा।

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रमी कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया। सिसोदिया सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। कोर्ट ने उनके मामले को सुनने से इंकार कर दिया तथा उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। सिसोदिया का मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ तथा जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के समक्ष आया, तो उन्होंने मामले को हाईकोर्ट में रखने का आदेश दिया। अर्णब गोस्वामी तथा विनोद दुआ का उदाहरण देने पर कोर्ट ने कहा कि वो दूसरे तरह के मामले थे। आप हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने तथा निचली अदालत में जमानत के लिए जा सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के मामले पर कोर्ट ने कहा कि वह भी भिन्न तरह का केस था, जिसमें प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के मामले में कई प्रदेशों में मामले दर्ज हुए थे, जिन्हें क्लब (एक साथ करना) करने का मामला था।

मालूम हो कि दिल्ली की विशेष अदालत ने सोमवार को सिसोदिया को पांच दिनों के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। इससे पहले रविवार को उनकी गिरफ्तारी के बाद कहा गया था कि उन्होंने सीबीआई को सहयोग नहीं किया और कई प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए।

इस बीच आबकारी घोटाले के आरोप में सीबीआी रिमांड पर चल रहे दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीश सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज ही दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिलहाल जेल में हैं।

उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को पौधारोपण अभियान की शुरुआत करते नजर आए। डिप्टी सीएम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आप के सांसद संजय सिंह ने कहा-दोनों मंत्री बेकसूर है। मगर दिल्ली के काम बाधित ना हो इसलिए @ArvindKejriwal जी ने इस्तीफा मंजूर किया है। भाजपा की गंदी राजनीति जनता देख रही है चुनाव में जवाब देगी।

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