भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले भाजपाई मंत्री विजय शाह राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें जमकर फटकार लगाई। कहा कि वे संवेधानिक पद पर बैठे हैं और इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और फटकार लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट जाइए। भाजपा के मंत्री मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने तथा एफआईआर दर्ज करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे देने से मना कर दिया। कहा कि मंत्री जिम्मेदार पद पर रहते हुए ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। चूंकि आप मंत्री है, इसलिए कुछ भी…। वे शुक्रवार को सुनवाई करेंगे।

उधर मप्र की राजनीति गर्म है। कांग्रेस ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। मंत्री के आवास पर लगे नेमप्लेट पर कालिख पोती। राज्य के कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने कहा कि मंत्री के बयान के बाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप करना पड़ा। साफ है कि राज्य सरकार अपने मंत्री के बचाव में काम कर रही है।

कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। मप्र कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जब पूरा देश सेना के शौर्य को नमस्कार कर रहा है, तब भाजपा के मंत्री का यह घटिया बयान सेना का अपमान है। सोशल मीडिया में इसे महिला सम्मान के साथ जोड़ कर भी देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा और संघ के लोग महिला विरोधी हैं। फिलहाल अभी तक भाजपा नेतृत्व ने अपने मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।

By Editor