तीस्ता के बाद कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार कप्पन को जमानत दे दी। वे लगभग दो साल से जेल में थे। उन्हें तब गिरफ्तार किया गया था, जब वे हाथरस कांड को कवर करने जा रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को जमानत दे दी। सिद्दीक कप्पन पिछले लगभग दो वर्ष से यूपी के जेल में बंद थे। उन्हें दो साल पहले तब गिरफ्तार किया गया था, जब वे हाथरस में दलित युवती के साथ हुए दुष्कर्म तथा हत्या मामले की जमीनी रिपोर्ट करने जा रहे थे। वे हाथरस के रास्ते में ही थे, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन पर अनेक तरह की धाराएं लगा दी गई थीं। उन पर पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित होने का आरोप है। उन पर यूएपीए की धारा लगाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित ने जमानत दी। कहा कि उन्हें तीन दिन के बीतर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया जाए। जस्टिस ललित ने फैसले में कहा है कि कप्पन को छह हफ्फिते तक दिल्ली में रहना होगा और पुलिस थाने में रोज हाजिरी देनी होगी। इसके बाद वे केरल अपने घर जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कप्पन को फिलहाल राहत मिल गई है। केस तो चलता रहेगा, लेकिन वे अब खुले में सांस ले सकेंगे और यातनाओं से बच सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही गुजरात दंगों के पीड़ितों की मदद करनेवाली सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ को भी जमानत दी थी। कोर्ट कह चुका है कि जेल अपवाद मामलों में भेजा जाना चाहिए तथा बेल सामान्य तौर पर दी जानी चाहिए।
सिद्दीक कप्पन की पत्नी ने कहा कि ईडी के केस में भी उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई है। उम्मीद है कि वहां से भी जमानत मिल जाएगी। इसी के साथ सोशल मीडिया पर कई शुभचिंतकों ने राहत महसूस करते हुए लिखा है कि आखिर कप्पन को जमानत मिली।
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