यूपी : हलाल प्रोडक्ट पर Ban, सर्टिफिकेट देनेवाली संस्थाओं पर FIR
यूपी : हलाल प्रोडक्ट पर Ban, सर्टिफिकेट देनेवाली संस्थाओं पर FIR। ऐसे प्रोडक्ट के निर्माण, भंडारण, बेचने पर रोक लगाई। 24 घंटे के भीतर 4 के खिलाफ मामला दर्ज।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट के निर्माण, स्टोरेज अथवा बिक्री पर रोक लगा दी है। हालांकि ऐसे प्रोडक्ट निर्यात के लिए निर्मित होने पर रोक नहीं लगाई गई है। विदेश भेजने के लिए हलाल प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन यूपी या देश में बेचने पर रोक लगा दी गई है। रोक के 24 घंटे के भीतर योगी सरकार ने लखनऊ में चार संस्थाओं के खिलाफ प्रथमिकी दर्ज की है, जो हलाल प्रोडक्ट का प्रमणापत्र जारी करते हैं। जिन चार संस्थाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया हैं, वे हैं हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई, जमायत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट, दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई और जमायत उलेमा, महाराष्ट्र। एफआईआर में इन संस्थाओं पर आरोप लगाया गया है कि ये खास समुदाय (मुस्लिम) की धार्मिक भावनाओं का दोहन करते हैं और अपने आर्थिक लाभ के लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हलाल प्रोडक्ट का प्रमाणपत्र देते हैं। मालूम हो कि हलाल प्रमाणपत्र उन प्रोडक्ट को दिए जाते हैं, जो इस्लामिक नियमों का पालन करते हुए बनाए जाता हैं।
इधर जमायत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट, दिल्ली ने बयान जारी कर कहा कि संस्था ऐसे प्रमाणपत्र भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की स्वीकृति के आधार पर देती है। संस्था ने कहा कि वह वाणिज्य मंत्रालय के नियमों का पालन करती है। वह कानूनी तरीके से ऐसे मामलों का जवाब देगी।
हलाल प्रोडक्ट का प्रमाणपत्र देनेवाली संस्थाओं केे खिलाफ शैलेंद्र कुमार शर्मा नाम के व्यक्ति ने लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। शिकायत में कहा गया है कि ये संस्थाएं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामल तत्वों को मदद करती हैं। वहीं जमायत उलेमा-ए-हिंद ने इसे बेबुनियाद और भ्रामक कहा है। मालूम हो कि कई दक्षिणपंथी संगठन हलाल प्रोडक्ट के खिलाफ अभियान चलाते रहे हैं।
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