रेल मंत्रालय ने अपने आला अधिकारियों में 36 वर्षों से कायम वीआईपी कल्चर को बॉय-बॉय कहने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने का हुक्म जारी कर दिया है.
इस आदेश के अन्य पहलुओं के अतिरिक्त मंत्रालय ने जारी अपने हुक्मनामें में कहा है कि अब जोनल विजिट के लिए जब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन या अन्य सदस्य आयेंगे तो उस अवसर पर जनरल मैनेजर स्तर के अधिकारियों के लिए वहां मौजूद रहना अनिवार्य नहीं रहेगा.
इस आदेश के तत्काल प्रभाव से लागू हो जाने के बाद प्रोटोकॉल संबधी 1981 का आदेश अप्रभावी हो गया है.
28 सितम्बर को जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रोटोकॉल बोर्ड के मेम्बर या चेयरमैन द्वारा स्टोशनों और हवाई अड्डों पर पहुंचते समय जनरल मैनेजर स्तर के अधिकारियों पर लागू होता था.