एक दिव्यांग सहायक अभियंता के स्थानांतरण मामले में बिहार के निशक्तता आयुक्त ने भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस देकर जवाब देने को कहा है.
विभाग में पटना से बाहर पदस्थापित कई अभियंताओं का स्थानांतरण पटना में किया गया जबकि दिव्यांग सहायक अभियंता को ज़रूरी होने के बावजूद पटना में ट्रांसफर नहीं किया गया।
Covid -19 जैसी महामारी के मद्देनजर दिव्यांगों को दिए गए सुविधा का घोर उल्लंघन बिहार सरकार का भवन निर्माण विभाग कर रहा है. मामला एक दिव्यांग सहायक अभियंता के ट्रांसफर का है। इसी के मद्देनजर राज्य निशक्तता आयुक्त ने भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस दिया और तय तिथि पर जवाब देने को कहा है. इसके साथ ही मुख्य सचिव बिहार सरकार को भी सूचना दी गई है.
गौरतलब है कि कई पटना से बाहर पदस्थापित सहायक अभियंताओं में से विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.06. 2020 अंतर्गत उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर विचार करते हुए पटना में पदस्थापित किया गया, जबकि एक दिव्यांग सहायक अभियंता को पटना पदस्थापन की सघन आवश्यकता के बावजूद भी उनके अभ्यावेदन विचार नहीं किया गया.
इस संबंध में मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य निशक्तता आयुक्त को प्राप्त सूचना के अनुसार 31.08.20 को प्रधान सचिव भवन निर्माण विभाग को तलब किया गया है.
कुछ लोगो का आरोप है की पटना पदस्थापन की ज़रुरत एवं दिव्यांग होने के बावजूद उनकी अपील पर ध्यान नहीं दिया गया। जो विभाग में दिव्यांगों की दशा की तरफ इशारा करता है।