कुछ घंटों में हो जाएगा राहुल की किस्मत का फैसला

कुछ घंटों में हो जाएगा राहुल की किस्मत का फैसला। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में राहुल के केस की सुनवाई है। खिलाफ फैसला हुआ तो 2034 तक नहीं जा पाएंगे संसद।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केस की सुनवाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगर कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया, तो वे फिर से संसद में गरजेंगे और अगर खिलाफ में फैसला आया तो 2034 तक संसद के भीतर नहीं जा पाएंगे। उनकी किस्मत का फैसला होने में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं। मालूम हो कि गुजरात की एक अदालत ने मोदी सरनेम वाले मानहानि के मामले में अधिकतम सजा- दो वर्ष की सजा दी थी। इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी थी। उसके बाद राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के केस की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच करेगी। पहले चर्चा थी कि राहुल गांधी के केस की सुनवाई खुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ करेंगे। लेकिन अब तय हो गया कि जस्टिस गवई और जस्टिस मिश्रा की बेच सुनवाई करेगी।

दो साल पहले जस्टिस बीआर गवई ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा पहले आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे। दो महीना पहले ही वे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने हैं। जस्टिस के नाम की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए कॉलेजियम ने 16-05-2023 को सिफारिश की थी और सिफारिश को राष्ट्रपति द्वारा दो दिनों के भीतर, यानी 18-05-2023 को मंजूरी दे दी गई।

याद रहे 2019 में राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में हजारों करोड़ रुपए ले कर भागने वाले नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेकर पुछा था कि सारे चोरों के नाम में मोदी क्यों हैं। इसके बाद सूरत की अदालत में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ था। वर्षों तक केस बंद था। फिर इस साल सुनवाई हुई और कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई।

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By Editor


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