शिया वक्फ बोर्ड: चेयरमैन द्वारा आवंटित दुकानों को CEO ने किया रद्द
कार्य अवधि समाप्त होने के तुरत पहले बिहार राज्य शिवया वक्फ बोर्ड के निरवर्तमान चेयरमैन द्वारा वक्फ की दुकानों को लीज पर देने के फैसले को मुख्य कार्यपालक अधिकारी ( CEO)ने रद्द कर दिया है.
बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने 9 सितम्बर को अपने कार्यालय आदेश में यहां तक चुनौती दी है कि चेयरमैन को जमीन या मकान इस प्रकार देने का अधिकार नहीं है.
बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कार्यालय आदेश में कहा की बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा 3 सितम्बर 2020 वक़्फ़ ऐस्टेटों में निर्मित या मकानों को कतिपय लोगो के साथ तीन वर्ष का लीज़ एग्रीमेंट करने का आदेश दिया गया था .
मुख्या कार्यपालक पदाधिकारी ने 9 सितम्बर को आदेश जारी करते हुए बताया कि बिना उचित प्रक्रिया अपनाये किराया निर्धारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड चेयरमैन द्वारा उपयुक्त आदेश बोर्ड की कार्य अवधि समाप्त होने के तुरंत पहले की गयी है इसलिए बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिए गए ऐसे किसी भी लिखित या मौखिक आदेश पर कारवाई नहीं की जाए.
बता दें कि 11 सितम्बर को बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा एक और आदेश जारी किया गया जिसमे बोर्ड से जुड़े 8 लोगों से बोर्ड की आंतरिक गतिविधियों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी.