केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने आईपीएस अधिकारी को किसी सामाजिक संगठन का सदस्य बनने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोक लगाने के फैसले पर नोटिस जारी किया है.

कैट में इस संबंध में आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने शिकायत दायर की थी. इस शिकायत के बाद कैट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार और डीजीपी यूपी के साथ आईजी कार्मिक तनूजा श्रीवास्तव को व्यक्तिगत स्तर पर नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है.

 

जयति चंद्रा और डॉ मुर्तजा अली की बेंच ने प्रतिवादीगण से  4  सप्ताह में जवाब देने को कहते हुए अगली तारीख 12 अगस्त निर्धारित किया है.

 

याचिका में कहा गया कि जहां अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1968 के नियम 13 के अनुसार आईपीएस अफसर सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना ही किसी सामाजिक संगठन के निर्माण में भाग ले सकते हैं, वहीँ डीजीपी कार्यालय ने सुश्री श्रीवास्तव की शह पर नियम  के विपरीत श्री ठाकुर को शासन की अनुमति प्राप्त होने तक पीपल्स फोरम ट्रस्ट के किसी भी कार्य तथा मीटिंग में भागीदारी करने पर रोक लगा दिया है और तदनुसार इसे निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी थी.

 

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