मंत्री बिजेंद्र प्र यादव ने कहा डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग नहीं करने वाले डीडीओ को देना होगा जुर्माना

-सभी विभाग के डीडीओ को बनाना होगा अपना डिजिटल हस्ताक्षर, बाद में लगेगा जुर्माना, वाणिज्य कर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जीएसटी पर आयोजित कार्यशाला का किया शुभारंभ, न्यूनतम जुर्माना की राशि रखी गयी 10 हजार रुपये, अधिकतम कुल टैक्स का दो फीसदी तक देना होगा फाइन
पटना

मंत्री बिजेंद्र प्र यादव ने कहा डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग नहीं करने वाले डीडीओ को देना होगा जुर्माना

जीएसटी लागू होने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग नहीं करने वाले डीडीओ को 10 हजार जुर्माना देना होगा.  सभी व्यापारियों के साथ-साथ तमाम सरकारी कार्यालय के डीडीओ (ड्राइंग एंड डिस्पर्सल ऑफिसर) के लिए भी जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) को लागू करने में महती भूमिका होगी. सभी डीडीओ को जीएसटी लागू होने से पहले अपना डिजिटल हस्ताक्षर हर हाल में बनवा लेना होगा. जो डीडीओ डिजिटल हस्ताक्षर नहीं बनवायेंगे, उन पर जीएसटी लागू होने के बाद जुर्माना लगेगा. इसके लिए वाणिज्य कर विभाग के स्तर पर व्यापक अभियान और जागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में बुधवार को एएन सिन्हा शोध संस्थान के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वाणिज्य कर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने किया. यह कार्यशाला मुख्य रूप से जीएसटी के लागू होने के बाद डीडीओ और टीडीएस जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए किया गया था. इस दौरान मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से देशभर में जीएसटी का लागू होने जा रहा है. इसके बाद से तमाम कार्य ऑनलाइन होंगे.
डीडीओ की भूमिका होगी काफी अहम: बिजेंद्र
मंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में डीडीओ की भी भूमिका इसमें बेहद अहम होगी. जीएसटी के बाद अब किसी कार्यालय में सामानों की खरीद-बिक्री या अन्य किसी तरह का सरकारी लेन-देन पूरी तरह से ऑनलाइन हो जायेगा. इसलिए यह बेहद जरूरी है कि सभी डीडीओ का ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्टर्ड हो जाये और तमाम लेन-देन और खरीद की प्रक्रिया ऑनलाइन ही हो. सरकारी एकाउंटों से पैसे की निकासी और वितरण में भी डिजिटल हस्ताक्षर का ही प्रयोग होगा. जो लोग जीएसटी लागू होने के पहले यानी 1 जुलाई तक अपना डिजिटल हस्ताक्षर नहीं बनवायेंगे, उन पर जीएसटी लागू होने के बाद जुर्माना लगेगा. जीएसटी लागू होने के बाद भी अगर कोई डीडीओ डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग नहीं करते हैं, तो उन्हें न्यूनतम 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा. इसके अलावा उनसे अधिकतम जुर्माना के तौर पर कुल टैक्स की दो फीसदी तक की राशि वसूली जा सकती है. न्यूनतम टैक्स की राशि होने की स्थिति में न्यूनतम 10 हजार जुर्माना ही वसूला जायेगा. इसके अलावा जीटीएस के बाद टीडीएस से जुड़ी तमाम प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही होगी.
वाणिज्य कर विभाग इसे लेकर जागरूकता फैलाने और डीडीओ का डिजिटल हस्ताक्षर तैयार करने के लिए 24 मई से एक महीने तक प्रत्येक स्थान पर एक कार्यशाला का आयोजन करेगा. इस कार्यशाल में वाणिज्य कर विभाग में जीएसटी प्रमुख अरुण मिश्रा, ओएसडी दीपक कानन समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.

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