RSS के 11 हत्यारों को मिली उम्रकैद, एक-एक लाख का जुर्माना भी

केरल में CPM नेता की हत्या में शामिल RSS के 11 हत्यारों को उम्रकैद की सजा। सबको एक-एक लाख का जुर्माना भी। 6 साल में 28 हत्यारे संघियों को उम्रकैद।

केरल की अदालत ने 2013 में सीपीएम नेता की हत्या में बड़ा फैसला सुनाया है। हत्या के आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद ककी सजा सुनाई। सभी हत्यारे आरएसएस से जुड़े हैं। इनमें एक संघ का प्रचारक भी है। एक राज्य स्तर का नेता भी है। बीएमएस से जुड़े केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का प्रदेश सचिव भी हत्या का दोषी पाया गया है। अदालत ने सब पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

एनडीटीवी के अनुसार अदालत ने आरएसएस के जिन 11 आरोपियों को दोषी पाया उनके नाम हैं-KSRTC कर्मचारी संघ (BMS) के प्रदेश सचिव वेल्लामकोली राजेश (47), RSS प्रचारक अनिल, प्रेम कुमार, प्रसाद कुमार, गिरेश कुमार, अरुण कुमार, बैजू, साजी कुमार, अजयन, बीनू और गिरेश।

हत्या की घटना 5 नवंबर, 2013 की है, जब ये सभी सीपीएम से जुड़े छात्र संगठन एसएफआई के नेता शिव प्रसाद को मारने की नीयत से उनके घर में घुसे। शिव के पिता नारायण नायर ने विरोध किया, तो संघ के इन लोगों ने नायर की हत्या कर दी। उसके बाद पूरे जिले में विरोध प्रदर्शन हुए थे।

केरल में 2016 में भी आरएसएस के 11 लोगों को हत्या का दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा हुई थी। 2017 में भी संघ के छह लोगों को हत्या में शामिल पाए जाने पर उम्र कैद की सजा हुई थी। इस प्रकार पिछले छह साल में संघ के 28 कार्यकर्ता हत्या में शामिल पाए जाने पर उम्रकैद की सजा पा चुके हैं।

ताजा मामले में खास बात यह है कि आरएसएस के सभी 11 आरोपियों ने सिर मुड़वा कर एक जैसे हेयर विग पहने और कपड़े भी एक ही रंग के थे, ताकि गवाह धोखा खा जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अदालत ने सबको हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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