बॉमबे हाईकोर्ट में दर्ज शपथपत्र में सीईओ ने कहा कि 9 मार्च 2005 को उस समय के चेयरमैन और सीईओ की ओर से जमीन बेचने को मंजूरी देना गलत था। 21 जुलाई 2017 को एक आदेश में चीफ जस्टिस मंजुला चिलोर की अध्यक्षता वाली बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने राज्य के वक्फ बोर्ड को अनाथालय की ज़मीन बेचने पर चैरिटी कमिश्नर की इजाजत को चैलेंज देने पर अपने रुख को खुलासा करने की हिदायत दी थी।
लाइव ला के मुताबिक अल्पसंख्यक विकास के जॉइंट सेक्रेटी और राज्य के वक्फ बोर्ड के कार्यरत सीईओ संदेश सी तदवी ने शपथपत्र दर्ज किया था। उसके मुताबिक दुनियां का सबसे महंगा घर एंटीलिया जिस जमीन ओअर बना है, वह असल में करीम भाई इब्राहीम ख्वाजा अनाथालय का है। एंटीलिया प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया है उसे ट्रस्ट से 2005 में बनाया गया था।
उस ट्रस्ट को महरूम बच्चों की देखभाल के लिए बनाया गया था, जिसको बाज़ार से बहुत कम क़ीमत पर जुलाई 2002 में बेच दिया। बाद में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ़ वक्फ ने उस लेनदेन को गैरकानूनी पाया और एंटीलिया कमरशियल को वक्फ