चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद आचार संहिता को कारगर ढंग से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं । आयोग ने 26 दिसंबर को मंत्रिमंडल सचिव और गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य चुनाव अधिकारीयों को ये दिशा निर्देश भेज दिए हैं।
आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श चुनाव संहिता लागू करने के पुख्ता इंतजाम किये जाएं। आयोग ने अपने पत्र में अपने उन सभी आदेशों की प्रतियां भी भेजी हैं जो उसने समय-समय पर आदर्श चुनाव आचार संहिता को लागू करने के लिए जारी किये हैं। आयोग ने कहा है कि चुनाव की घोषणा होते ही कोई राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार या कोई अन्य व्यक्ति चुनाव प्रचार के लिए किसी सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकता या न ही सरकारी वेबसाइट पर अपनी फोटो डाल सकता है।
इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों या सरकारी भवनों या दफ्तरों में न तो कोई चुनाव प्रचार कर सकता है न ही पोस्टर बैनर या झंडे लगा सकता है। उम्मीदवार न तो दीवारों पर नारे भी लिख सकता है और न ही उसे विरूपित कर सकता है। इसके अलावा सरकार के खर्चे पर कोई विज्ञापन भी नहीं दिया जा सकता है। आयोग ने इन नियमों में अपवाद स्वरूप कुछ ढील भी दी है। आयोग ने अपने पत्र के साथ 80 पृष्ठ के दिशा निर्देश भी भेजा है कि आचार चुनाव संहिता को लागू करने के लिए किन-किन नियमों को ध्यान में रखा जाये।