बिहार सरकर ने मानव अंगों के प्रत्यारोपण संबधी कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 2002 को अधिसूचित कर दिया है.
इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक सुरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी गा गठन किया है जो किसी भी हॉस्पिटल को जो आवश्यक तकनीकी और विशेषज्ञता की शर्तें पूरी करते हों, को अंग प्रत्यारोपण करने की अनुमति दे सकेगी. इसके तहत अस्पतालों को आवश्यक बिनियादी सुविधायें और तकनीकी दक्षता प्रमाणित करनी पड़ेगी.
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार का कहना है कि इस कमेटी विशेषज्ञ डाक्टर भी शामिल किये गये हैं जो किसी अस्पताल की आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की जांच करेंगे.
इस बीच बिहार के डाक्टरों ने सरकार के इस फैसले का पुरजोर स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इस फैसले के बाद बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी प्रगति होगी.