पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पुलिस ने आज रास्ता रोकने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनके दो पुत्र समेत 255 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।
राजधानी पटना के कोतवाली थाना पुलिस ने आज यह आरोप पत्र प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पांडे ऋषिकांत सिन्हा की अदालत में भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 338, 431, 506, 353 और 114 के तहत दायर किया है। राजद अध्यक्ष, उनके दो पुत्र तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के अलावा पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, मुद्रिका सिंह यादव, भोला यादव और राहुल तिवारी समेत 255 लोगों के खिलाफ यह आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अभियुक्तों पर 27 जुलाई 2015 को राजधानी के आयकर गोलंबर पर नाजायज मजमा बनाकर आवागमन बाधित करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है।