हाईकोर्ट का मधुबनी डीएम को आदेश, सीओ को करें सस्पेंड

दीपक कुमार
बिहार ब्यूरोचीफ

पटना: हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में मधुबनी के एक अंचल अधिकारी पर कड़ा रुख अख्तियार किया है. पटना हाईकोर्ट ने मधुबनी के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि अंचलाधिकारी को अविलंब सस्पेंड किया जाए. जस्टिस मोहित कुमार शाह ने गोविंद नाथ झा की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर डीएम समय पर जांच रिपोर्ट नहीं दे सके तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा.

पटना हाईकोर्ट का लखनौर सीओ को निलंबित करने का आदेश: यह मामला लखनौर के अंचलाधिकारी द्वारा गैरकानूनी रूप से अतिक्रमण केस चला कर याचिकाकर्ता पर नोटिस जारी करने से संबंधित है. कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मधुबनी के जिलाधिकारी को संबंधित अंचल अधिकारी के खिलाफ जांच करने और उचित विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है.

रिपोर्ट नहीं मिली दो डीएम के वेतन पर रोक: साथ ही साथ कोर्ट ने अंचल अधिकारी को तत्काल निलंबित करने को कहा है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. जिसमें विफल रहने पर जिलाधिकारी के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी.

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