पटना उच्च न्यायालय ने पटना शहर के निकट से गंगा नदी के प्रवाह को बनाये रखने के लिये नियमित रूप से गाद हटाने का अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश दिया कि पटना शहर के किनारे गंगा नदी के प्रवाह को बनाये रखने के लिये गाद हटाये जाने का काम नियमित रूप से हो।

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न्यायालय को यह बताया गया था कि इसके आदेश के अनुरूप गंगा नदी को पटना शहर के किनारे लाये जाने के लिये 50 मीटर चौड़ाई का एक केनाल बनाया गया है, जिससे नदी का प्रवाह अब शहर के किनारे आ गया है । इस पर न्यायालय ने आगे भी इसे बनाये रखने के लिये गाद हटाते रहने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि पटना व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पटना उच्च न्यायालय को एक पत्र लिखकर सूचित किया था कि न्यायालय के निकट गंगा में गंदगी का जमावड़ा रहता है, जिसके चलते कामकाज में कठिनाई होती है। इसके बाद इसे एक याचिका के रूप में परिवर्तित कर पटना उच्च न्यायालय ने इनलैंड वाटर वेज ऑथोरिटी और बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया था।

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