कर्नाटक हाई कोर्ट ने आईएएस अधिकारी डीके रवि की मौत की अंतरिम रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सीआईडी से कहा है कि अपनी जांच पर आधारित किसी अंतरिम रिपोर्ट को प्रकाशित न करे। यह रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश होनी थी। DK_Ravi_3

अपने घर पर रिट याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस अब्दुल नजीर ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि  याचिकाकर्ता ने कहा था कि क्योंकि सीआईडी की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रारंभिक है, ऐसे में इसके सार्वजनिक तौर पर सामने आने से जांच पर असर पड़ सकता है। मामले की अगली सुनवाई आज ही होगी।

 

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को सही मानते हुए राज्य की सिद्धारमैया सरकार को विधानसभा के पटल पर न रखने का निर्देश दिया है। अदालत का कहना है कि ऐसा करने से मामला सार्वजनिक हो जाएगा। जस्टिस नजीर ने हालांकि यह बात भी साफ कर दी कि सीआईडी की जांच पर किसी तरह की रोक नहीं है, वह अपनी जांच जारी रखे।

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