सीवान की विशेष अदालत ने राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को दो सगे भाइयों को तेजाब से नहला कर मार डालने का दोषी पाया है.Mohammad_shahabuddin

शहाबुद्दीन के खिलाफ इस मामले में अदालत 11 दिसम्बर को सजा सुनायेगी. उनके खिलाफ धारा 302, 201, 364 और 120 ए के तहत मुकदमा चला था.

11 साल पहले व्यवसायी चंद्रकेश्वर के निमार्णाधीन मकान के विवाद में मारपीट हुआ था. मारपीट शुरू हो गई और गृहस्वामी के परिजनों ने आत्मरक्षा में घर में रखे तेजाब का प्रयोग किया था। इस दौरान तेजाब फेंकने से कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप उसी दिन व्यवसाई के दो पुत्रों गिरीश (24) एवं सतीश (18) का अपहरण हो गया और तेजाब से नहलाकर हत्या कर दी गई।

 

एक समय शहाबुद्दीन राजद के दबंग सांसद के रूप में चर्चित थे. उनके खिलाफ हत्या, अपहरण और फिरौती के अनेक मामले चले. वह फिलहाल जेल में हैं.

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