अब शराबबंदी के नियमों का उल्‍लंधन करने पर इसकी सुनवाई स्‍पेशल कोर्ट में होगी. इस बाबत आज पटना उच्‍च न्‍यायालय के निर्देश पर एक स्‍पेशल कोर्ट के गठन कर दिया गया. शराबबंदी के लिए स्‍पेशल कोर्ट के जज होंगे त्रिलोकी नाथ तिवारी. राज्‍य में शराबबंदी के मामले की सुनवाई के लिए यह पहला कोर्ट होगा, जहां सिर्फ शराबबंदी कानून के उल्‍लंघन के मामलों की सुनवाई होगी.C9JG10OUIAAfI-k

नौकरशाही डेस्‍क

शराबबंदी के लिए स्‍पेशल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र पूरा पटना जिला होगा, जहां शराबबंदी के बाद शराबबंदी कानून के उल्‍लंघन के आरोप में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इन मामले में जल्‍द से जल्‍द सुनवाई के लिए सरकार ने स्‍पीडी ट्रायल की बात कही थी, जिसके लिए स्‍पेशल कोर्ट का गठन किया गया है.

हालांकि शराबबंदी कानून के उल्‍लंघन मामले के निपटारे के लिए जल्‍द ही अन्‍य जिलों में स्‍पेशल कोर्ट के गठन की संभवना है, तकि इस मामले अन्‍य जिलों में भी त्‍वरित सुनवाई हो सके. गौरतलब है कि शराबबंदी के लिए स्‍पेशल कोर्ट बनाने का आग्रह राज्‍य सरकार ने किया था, जिस पर आज उच्‍च न्‍यायालय ने अपनी मुहर लगा दी. बता दें कि बिहार में शराबबंदी के एक साल पूरे हो गए हैं. इस दौरान राज्‍य के विभिन्‍न जिलों में बड़ी संख्‍या में बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई और कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया.

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