चीफ जस्टिस पर यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद कहा न्यायपालिका की आजादी पर गंभीर खतरा

चीफ जस्टिस पर यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद कहा न्यायपालिका की आजादी पर गंभीर खतरा

सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगा है. इस संबंध में कुछ वेबसाइट्स में ख़बर आने  के बाद सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को तीन जजों की बेंच बैठी. उधर चीफ जस्टिस ने कहा है कि न्यायपालिका की आजादी गंभीर खतरे में है और न्यायपालिका को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है.

 
सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंती का कहना है कि जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस संजीव खन्ना की तीन जजों की बेंच ने अवकाश के दिन मामले पर गौर किया.
 
चीफ़ जस्टिस का कहना है कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला के पीछे कुछ बड़ी ताक़तें हैं. वो कहते हैं कि अगर न्यायाधीशों को इस तरह की स्थिति में काम करना पड़ेगा तो अच्छे लोग कभी इस ऑफ़िस में नहीं आएंगे.
 आरोप लगाने वाली महिला सुप्रीम कोर्ट की कर्मी है और उसने अपने आरोपों की चि्ट्ठी तमाम 22 जजों को भेजी है. उसने कहा है कि चीफ जस्टिस उसका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं और नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं.

रंजन गोगोई के बारे में जानिये 

 
बीबीसी के मुताबिक चीफ़ जस्टिस ने चार वेबसाइटों का नाम लिया- स्क्रॉल, लीफ़लेट, वायर और कारवां- जिन्होंने आपराधिक इतिहास वाली इस महिला के असत्यापित आरोपों को प्रकाशित किया और कहा कि इनके तार आपस में जुड़े हैं.
 
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई के ख़िलाफ़ लगाए गए असत्यापित आरोप पर रिपोर्टिंग में संयम और समझदारी बरतने को कहा है.
 

 रंजन गोगोई ने हाल ही में राफाल घोटाले की सुनवाई का आदेश दिया

चीफ़ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस आरोप पर कोई आदेश पारित नहीं किया और मीडिया से न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संयम बरतने के लिए कहा. चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं.
 
याद रहे कि रंजन गोगोई उन पांच जजों में शामिल थे जिन्होंने तत्कालीन चीफ जस्टिस के खिलाफ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को धुमिल करने के आरोप प्रेस कांफ्रेंस करके लगाये थे. रंजन गोगोई कई मामलों में केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला दे चुके हैं.
अभी हाल ही में रंजन गोगोई ने राफाल मामले में घोटाले की सुनवाई के लिए एक याचिका को मंजूर किया है.

By Editor