मनीष कश्यप पर बिहार के मज़दूरों की पिटाई का फर्ज़ी वीडियो शेयर करने का आरोप है. इस मामले में तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए लगाया है.

मनीष कश्यप पर अब लगा देशद्रोह का केस, साथ छोड़ भागे समर्थक

गांधी की हत्या पर जश्न मनाने तथा गोडसे समर्थक यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ीं। EOU ने उस पर चौथा मामला दर्ज किया। देशद्रोह की धाराएं लगीं।

गांधी की हत्या पर जश्न मनाने तथा गोडसे समर्थक यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब उसके खिलाफ EOU ने चौथा मामला दर्ज किया है, जिसमें देशद्रोह सहित कई अन्य धाराएं शामिल हैं। कुछ दिन पहले ट्विटर पर मनीष कश्यप को ट्रेंड कराने वाले अब गिनती के रह गए हैं। जाहिर है, पुलिस की नजर मनीष के समर्थकों पर भी है। किसी ने हिंसा भड़कानेवाला ट्वीट किया या कोई पोस्ट किया, तो पुलिस को अब उसे पकड़ने में देर नहीं होगी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता निशांत वर्मा की शिकायत पर चौथा मामला ईओयू ने दर्ज किया है। शिकायत के मुताबिक मनीष कश्यप और उसके दोस्त रवि और अमित सिंह ने एक वीडियो वायरल किया, जिसमें वे कह रहे हैं कि वे लोग गांधी की हत्या पर शोक नहीं मनाते, बल्कि जश्न मनाते हैं। वे गांधी नहीं, गोडसे को अपना नायक मानते हैं। गांधी के हत्यारे गोडसे के पक्ष में मनीष का यह वीडियो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में वायरल था।

मिल रही खबरों के मुताबिक मनीष कश्यप के खिलाफ अब जो नया मामला दर्ज हुआ है, उसमें राष्ट्रद्रोह की धारा भी है। के खिलाफ लिखित आवेदन दिया था. यह मामला उस वीडियो को लेकर था, जिसमें बेतिया में महात्मा गांधी को लेकर मनीष कश्यप, अमित और रवि ने एक वीडियो वायरल किया था।

मनीष के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें आईपीसी की धारा 153 आ(2) 295 ,506, 120 (B) आईटी एक्ट -67 भी शामिल है। मनीष के खिलाफ देशद्रोह , दंगा भड़काने जैसे संगीन आरोप लगे हैं। ये धाराएं ऐसी हैं, जिनमें मनीष और उसके साथियों को सात से दस साल तक की सजा हो सकती है। याद रहे उस पर पहले से दस मुकदमे हैं। इन सभी मामलों में कितने साल की सजा होगी, इसे समझा जा सकता है। खबरों के मुताबिक चौथा केस आर्थिक अपराध इकाई थाना पटना के थानाध्यक्ष श्याम बिहारी रंजन ने दर्ज किया है। फिलहाल मनीष तमिलनाडु पुलिस की गिरफ्त में है।

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By Editor