-ई-पहचान पत्र कहीं से भी निकाल सकते हैं, नए कामगारों को होगी सहूलियत
-दायरे में आये 40 हजार नये कामगारों को करना होगा ये काम
पटना.
कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी इएसआइसी का लाभ पाने के लिए अब आपको कार्ड बनवाने में परेशान होने की जरूरत नहीं है. यदि आप नये कामगार हैं या फिर आप सरकार के 21 हजार रुपये महीने कमाने वाले कामगार होने के कारण इस दायरे में आ गये हैं तो आपको इएसआइसी की बीमा का लाभ मिलेगा. इस लाभ को पाने के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. आपको ना तो फॉर्म की औपचारिकता पूरी करनी होगी ना ही पूरे परिवार को लेकर फोटो खिंचवाने के लिए रीजनल ऑफिस आने की बाध्यता होगी. अब नये नियमों के कारण आपको केवल अपना और अपनी पत्नी का आधार नंबर अपने संबंधित ऑफिस में देना होगा. इसके बाद आपको इस योजना का लाभ मिलने लगेगा. बच्चों का आधार नंबर देना आवश्यक नहीं है.
40 हजार कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
बिहार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी इएसआइसी की योजनाओं से 40 हजार नये कर्मचारी जुड़ गये हैं. सभी नये कर्मचारी 21 हजार तक मासिक वेतन पाने वाले हैं. इन सबको इसका लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार की घोषणा के बाद बिहार में जो सर्वे किया गया है उसके अनुसार यह आंकड़ा सामने आया है. सभी नये कर्मचारी और उनके परिवार वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे. सभी नियाेक्ता कंपनियों को ही यह जिम्मेवारी दी गयी है कि वे 21 हजार मासिक पाने वाले कर्मचारियों की पूरी सूची बीमा निगम को देंगे. बिहार में 40 हजार आइपी इस दायरे में आयेंगे तो कुल डेढ़ लाख से ज्यादा लोग इसका लाभ उठायेंगे.
सितंबर महीने में बढ़ाया गया था दायरा
केंद्र सरकार ने सितंबर महीने में ईएसआइ स्कीम के तहत स्वास्थ्य बीमा लाभ पाने के लिए अधिकतम वेतन सीमा को मौजूदा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये कर दिया था. इसके मुताबिक अब 21 हजार रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी ईएसआइ की स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी. कर्मचारियों को यह विकल्प भी दिया गया है कि यदि वे चाहें तो 21 हजार रुपये से अधिक वेतन होने पर भी ईएसआइ की सदस्यता को बरकरार रख सकेंगे. ये दोनों निर्णय एक अक्तूबर से लागू किये गये और इसके लिए सर्वे किया गया.
”आधार नंबर अपडेट कराने के बाद फोटो के लिए सपरिवार आने की जरूरत नहीं है. निगम द्वारा अब फोटो विंग को पूरी तरह खत्म भी कर दिया गया है. यदि आधार नहीं है तो पैन या वोटर आइडी नंबर देना अनिवार्य होता है.”
-अरविंद कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बिहार