अदालत ने शुक्रवार को इस संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक राज्य में अगर गो हत्या पर प्रतिबंध है और दूसरे में नहीं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि हम राज्यों के कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि वह पहले ही एक से दूसरे राज्य में गायों के अवैध रूप से लाने ले जाने पर आदेश जारी कर चुका है इसलिए नए आदेशों की कोई जरूरत नहीं है।