चुनाव प्रत्याशी इस तिथि तक दें ख़र्च का हिसाब वर्ना..
बिहार पंचायत चुनाव में शामिल सभी उम्मीदवारों को एक जनवरी, 2022 के पहले चुनाव खर्च का हिसाब देनेबको कहा गया है।
अगर निर्धारित तिथि तक खर्च का हिसाब देने में कोई प्रत्याशी असफल हुआ तो उसे अगली बार चुनाव लड़ने रोक जा सकता है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को निर्देश दिया कि पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के आम निर्वाचन 2021 में उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च संबंधी विवरणी निर्वाची पदाधिकारी के यहां जमा करने की आम सूचना दी जाए।
अखबारों में विज्ञापन देने वाले उम्मीदवार मुश्किल में फंस सकते हैं।उन्हें विज्ञापन पर खर्च का विवरण देना होगा। मन जा रहा है कि अखबार में मोती रकम दे कर विज्ञापन छपवाने से खर्च की अधिकतम सीमा को लांघा गया है।
पचायत आम चुनाव, 2021 के अवसर पर कई उम्मीदवारों द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से अपना चुनाव प्रचार किया जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र के माध्यम से चुनाव प्रचार किया गया है तो उसे भी चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। साथ ही, व्यय विवरणी में समाचार पत्र की कटिंग भी जोड़ी जाएगी।
निर्वाची पदाधिकारी द्वारा समाचार पत्र द्वारा दिए गए प्राप्ति रसीद में अंकित राशि को अथवा उसकी अनुपलब्धता की स्थिति में डीएवीपी दर के आधार पर खर्च का आकलन किया जाएगा। आयोग ने निर्देश दिया कि सभी निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा आयोग के निर्णय का पालन किया जाना सुनिश्चित कराएं।