राज्य सरकार ने बीएमपी 16 के कमांडेंट सुनील कुमार पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है. सुनील कुमार 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उन पर पूर्वी चंपारण में एसपी के पद पर रहते हुए थाना प्रभारियों के ट्रांसफर – पोस्टिंग में अनियमितता समेत कई आरोप लगे हैं.
नौकरशाही डेस्क
गृह विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार, सुनील कुमार पर थानाध्यक्षों के ट्रांसफर – पोस्टिंग में अनियमितता के अलावा पुलिस सभा का आयोजन छह महीने में एक बार करने, सामूहिक कल्याण के लिए पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मिलने से इंकार करने, जाति विशेष के पुलिस पदाधिकारी को थानाध्यक्ष बनाने और पुलिस हस्तक नियम के हिसाब से पुलिस अवर निरीक्षकों को कार्यपालक दंडाधिकारी की सुविधा नहीं देने का आरोप है.
गौरतलब है कि सुनील कुमार के अपने बचाव में लिखित बयान के बाद राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन व अपील) नियमावली 1969 के नियम आठ के अंतर्गत उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. इस मामले में अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन व अपील) नियमावली 1969 के नियम आठ (2) के तहत संचालन पदाधिकारी के रूप में विभागी जांच आयुक्त, बिहार को संचलान अधिकारी नियुक्त किया था.