बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने मई में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी है. राज्य सरकार ने महात्मा गांधी के चंपारण यात्रा के 100 सौ साल पूरे होने पर आयोजित चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह की तैयारियों को ध्यान में रखकर निर्वाचन आयोग 14 और 28 मई को मतदान कराने की अनुमति नहीं दी. इसलिए निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को आगामी सात अप्रैल को जारी होने वाली अधिसूचना और नामांकन प्रक्रिया को रोकने का निर्देश दिए हैं.
नौकरशाही डेस्क
बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा जिलों में भेजे गए चुनाव कार्यक्रम के अनुसार सात अप्रैल से ही आदर्श आचार संहिता लागू होनी थी, जिसे सरकार के आदेश के अनुसार रोक दिया गया. अब राज्यों में नगर निकायों का चुनाव मतदान तिथि बदलने के बाद 21 मई और चार जून को होने की संभावना है. सरकार दूसरे चरण में चुनाव को संपन्न कराने पर विचार कर रही है. इसलिए आदर्श आचार संहिता की तिथि अब 19 अप्रैल हो सकती है.
गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के सात नगर निगम, 31 नगर परिषद और 63 नगर पंचायतों में पहले चरण में चुनाव संपन्न कराने की संभावना है, जिसके लिए 19 अप्रैल से 27 अप्रैल की तिथि नामांकन के लिए संभावित है. जबकि 28 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच, दो मई नाम वापसी, तीन मई को चुनाव चिन्ह आवंटन और 21 मई को मतदान संभावित है.
उधर, दूसरे चरण में निर्वाचन आयोग पटना जिले के सभी नगरपालिका क्षेत्र के साथ छपरा नगर निगम का चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में. इसके लिए 29 अप्रैल से नौ मई के बीच नामांकन, 11 मई से 13 मई तक नामांकन पत्रों की जांच, 16 मई को नाम वापसी, 17 मई को चुनाव चिन्ह का आवंटन और चार जून को मतदान संभावित है. दोनों चरणों की मतगणना छह जून को संभावित है.