सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नेटवर्क के ठीक से काम नहीं करने की शिकायतों के बीच कारोबारियों को राहत देते हुये अगस्त और सितंबर महीने के रिटर्न जमा कराने में देरी पर लगने वाला विलंब शुल्क माफ करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बताया कि करदाताओं को राहत देने के लिए अगस्त और सितंबर के जीएसटीआर-3बी भरने पर लगने वाला विलंब शुल्क माफ कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि पहले ही जमा कराये जा चुके विलंब शुल्क करदाताओं के बही खाते में वापस कर दिये जायेंगे। इससे पहले सरकार ने जुलाई के लिए भी विलंब शुल्क माफ कर दिया था। हालाँकि, विलंब से किये गये भुगतान पर लगने वाला ब्याज माफ नहीं किया गया था। श्री जेटली ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सितंबर महीने के लिए अब तक 92,150 करोड़ रुपये का कर जमा कराया जा चुका है।
वित्त मंत्री ने आज बताया कि 23 अक्टूबर तक सितंबर महीने के लिए 92,150 करोड़ रुपये का कर जमा कराया जा चुका है। उसने बताया कि इसमें केंद्रीय जीएसटी के तहत 14,042 करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी के तहत 21,172 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। एकीकृत जीएसटी के तहत 48,948 करोड़ रुपये का कर जमा कराया गया है जिसमें 23,951 करोड़ रुपये आयात पर लगने वाले एकीकृत जीएसटी से प्राप्त हुये हैं।