उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों से संबंधित दिशानिर्देशों के पालन न करने के मामले में केंद्र एवं पांच राज्य सरकारों को शुक्रवार को नोटिस जारी किये। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक संजीव झा की याचिका पर केंद्र सरकार के अलावा भारतीय जनता पार्टी तथा उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड और तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किये। न्यायालय ने नोटिस के जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि भाजपा शासित राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड) तथा तेलंगाना में सरकारी विज्ञापनों के संबंध में न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इन राज्यों में विज्ञापनों में राजनीतिक उद्देश्य के तहत व्यक्ति विशेष को बढ़ावा देकर जनता के पैसों की बर्बादी की जा रही है।
गौरतलब है कि न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी की तस्वीर न लगाने का आदेश दिया था। हालांकि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने बाद में इस आदेश की समीक्षा का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था और मार्च 2016 में शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों एवं राज्य के मंत्रियों की तस्वीरें भी लगाने की अनुमति दे दी थी।