पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को सभी तरह की जमानत अर्जियों को दाखिल होने की तिथि से पंद्रह दिनों के अंदर निपटाने का निर्देश जारी किया है। पटना उच्च न्यायालय से जारी पत्र के अनुसार सभी तरह की जमानत अर्जिया, चाहे वह अग्रमि जमानत अर्जी हो या फिर नियमित जमानत अर्जी, सभी अर्जियों को दाखिल होने के पंद्रह दिनों के अंदर निपटाया जाना है। जब तक की कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न न हो।
पटना हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
पत्र के अनुसार दाखिल की गयी जमानत अर्जी पर सुनवर्अी के लिए अभियोजन को सिलसिलेवार सबूत पेश करने के लिए केवल एक सप्ताह का समय देना है। इसके बाद उक्त जमानत याचिका का निपटारा गुण-दोष के आधार पर कर देना है। पत्र में यह भी कहा गया है कि बिना कारण बताये पंद्रह दिनों से अधिक कोई भी अर्जी लंबित नहीं रहेगी। इतना ही नहीं सभी अदालतों को अपने यहां दाखिल होने वाली जमानत अर्जियों के संबंध में उच्च न्यायालय को ब्योरा जमा कराना है।
उच्च न्यायालय ने यह निर्णय बिहार की विभिन्न अदालतों में लंबित जमानत अर्जियों की बदहाल स्थिति के मद्देनजर दिया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक ने जमानत अर्जियों के सुनवाई के दौरान अदालत में मामले का सिलसिलेवार सबूत पेश करने का निर्देश पुलिस को देने का आश्वासन दिया है।