महिला IPS के यौन शोषण केस में ex DGP को 3 साल सश्रम सजा
महिला IPS के यौन शोषण केस में ex DGP को 3 साल सश्रम सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व विशेष डीजीपी राजेश दास को आर्थिक दंड भी लगाया।
फैसला सुनने के लिए कोर्ट जाते पूर्व डीजीपी
तमिलनाडु की महिला IPS के साथ यौन शोषण के आरोपी ex DGP राजेश दास को विल्लीपुरम की स्थानीय अदालत ने तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) एम पुष्परानी ने महिला आईपीएस के यौन शोषण में पूर्व डीजीपी को दोषी पाया और तीन साल की सजा के साथ ही 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। पूर्व डीजीपी पहले से सस्पेंड चल रहे थे।
मामला फरवरी, 2021 का है। तत्कालीन मुख्यमंत्री ई के पलनीस्वामी के चुनावी कार्यक्रम के दौरान का है। जनसत्ता की खबर के अनुसार तब कार में एक साथ यात्रा करते हुए तत्कालीन विशेष डीजीपी ने जबरन यौन संबंध बनाए थे। महिला आईपीएस के साथ ड्यूटी पर हुए यौन उत्पीड़न से राज्य में बवाल हो गया था। तब सरकार ने राजेश दास को निलंबित कर दिया था। CJM ने एक अन्य आईपीएस अधिकारी को भी दोषी पाया। उनका नाम कन्नन है, जिन्होंने उक्त महिला आईपीएस को चेन्नई जाने से रोकने की कोशिश की थी। घटना के बाद महिला आईपीएस शिकायत दर्ज कराने रााजधानी चेन्नई जा रही थीं, तब रास्ते में कन्नन ने दल-बल के साथ महिला आईपीएस को रोकने की कोशिश की थी। कन्नन का नाम भी एफआईआर में दर्ज था। जज ने कन्न पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है।
चेन्नई स्थित क्राइम ब्रांच के इनवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने जुलाई, 2021 में ही चार्जशीट दायर की थी। 400 पन्नों के चार्जशीट में विस्तार से विवरण है। सुनवाई के दौरान 70 गवाहों की गवाही दर्ज की गई।
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