मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि शराबबंदी कानून में सरकार जल्द ही संशोधन करेगी ताकि इसके कुछ प्रावधानों के दुरूपयोग को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास एक अणे मार्ग में आयोजित “लोक संवाद” कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि शराबबंदी कानून लागू करने के बाद बिहार में काफी हद तक इसमें सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि यह अलग बात है कि कुछ जगहों पर अवांक्षित तत्व चोरी छिपे गैर कानूनी रूप से शराब के रोजगार में लगे रहते हैं और सूचना मिलने पर उन पर कार्रवाई भी की जाती है। 

श्री कुमार ने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि शराबबंदी कानून में कुछ प्रावधान काफी सख्त हैं और इसका दुरूपयोग भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून लागू करने पर सफलता शत-प्रतिशत नहीं होती। उन्होंने कहा कि पहले भी कई राज्यों में शराबबंदी लागू की गयी थी, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 में ही राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून के संबंध में लोगों से राय मांगी थी और काफी लोगों ने अपनी-अपनी राय भी सरकार के समक्ष जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि इसका अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जो सरकार को अनुशंसा करेगी कि किसी तरह शराबबंदी कानून को और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन किया जाये। श्री कुमार ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद राज्य के महाधिवक्ता से विधिक परामर्श लिया जायेगा और इसके बाद सरकार उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमणयम से भी राय लेगी।

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