CAA पर नहीं बनी नियमावली, पूराने कानून पर नागिरकता का आवेदन
CAA पर अभी तक नयी नियमावली नहीं बनने के कारण केंद्र ने नागरिकता कानून 1955 के तहत गजट अधिसूचना जारी कर पांच राज्यों को कहा है कि वे इस कानून के तहत नागरिका का आवेदन स्वीकर करें.
इंडियन एक्सप्रेस में दिप्तिमन तिवारी की खबर में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 व नागरिकता नियमावली 2009 के तहत जारी किया है.
गृहमंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अभी तक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) के तहत नयी नियमावली नहीं बनायी गयी है इसलिए पुराने नियम के अनुसार ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
इस नोटिफिकेशन गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों के लिए जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि नागरिकता संबंधित आवेदन स्वीकार करें, इसकी जांच करें और इसी आधार पर आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करें. नागरिकता के ये आवेदन पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए है.
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इस नोटिफिकेशन में उपरोक्त देशों के हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई की नागरिकता का आवेदन स्वीकार करने को कहा गया है. ये आवेदन ऑनलाइन लिये जायेंगे.
इंडियन एक्सप्रेस की खबर में गृहमंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अभी तक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) के तहत नयी नियमावली नहीं बनायी गयी है इसलिए पुराने नियम के अनुसार ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
इस नोटिफिकेशन में जिन जिलों को शामिल किया गया है उनमें मोरबी, राजकोट, पाटन और बडोदरा गुजरात से हैं जबकि उदयपुर,पाली, बारमेर और सिरोही राजस्थान में हैं. छत्तीसगढ़ के दो जिले दुर्ग और बालदाबाजार हैं. इसी तरह हरियाणा से फरीदाबाद जबकि पंजाब से जालंधर जिलों के नाम हैं.
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आवेदनों की जांच कोलेक्टर अथवा सचिव स्तर से की जायेगी. इन आवेदनों की अद्यतम स्थित की जानकारी पोर्टल पर केंद्र के अधिकारियों को मिलती रहेगी.
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