राज्य के विभिन्न विभागों में तैनात 72 प्रशाखा पदाधिकारियों के लिए बुरी खबर है. पटना हाई कोर्ट ने उन पदाधिकारियों को दी गयी प्रोन्नति के आदेश को निरस्त कर दिया गया है. न्यायमूर्ति ज्योति शरण की एकल पीठ ने सोमवार को सुनील कुमार और अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर अपना फैसला सुनाया.

नौकरशाही डेस्क

अपने फैसले में कोर्ट ने नए सिरे से प्रोन्नति देने के बारे में वरीयता सूची बनाने का भी आदेश दिया. बता दें कि आवेदकों ने याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने साल 2016 में विभिन्न विभागों में तैनात प्रशाखा पदाधिकारियों को अवर सचिव के पद पर बेसिक कैडर के आधार पर प्रोन्नति देने का आदेश दिया था. जबकि इन विभागों में पूर्व से पदस्थापित प्रशाखा पदाधिकारियों को वरीयता के आधार पर प्रोन्नति दी जानी थी.

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