RANCHI, AUG 10 (UNI)- Former Bihar Chief Minister and RJD Superemo Lalu Prasad on arrival to appear at a special CBI court in connection with the multi-crore fodder scam case, Ranchi on Thursday. UNI PHOTO-49u

केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई)की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के नियमित मामले 64ए /96 को दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने की याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में 18 अगस्त को होने वाली सुनवाई तक इस मामले की कार्यवाही स्थगित रखे जाने संबंधी राष्ट्रीय जनता दल(राजद)अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की याचिका को आज खारिज कर दिया।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने श्री यादव की इससे संबंधित याचिका को खारिज करते हुए बिहार के पुलिस महानिदेशक (होमगार्ड) सुनील कुमार की गवाही करायी। राजद अध्यक्ष के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि सीबीआई अदालत से अनुरोध किया गया था कि इस मामले की सुनवाई दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि निर्धारित हुयी है। इसलिए 18 अगस्त तक इस मामले पर कोई गवाही न करायी जाये, लेकिन सीबीआई अदालत ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। श्री यादव आज चारा घोटाले के अन्य नियमित मामले 38 ए/96, 47 ए /96 और 68 ए /96 में अपनी उपस्थति अदालत में दर्ज करायी।

By Editor