बिहार सरकार ने कर डिफॉल्टर व्यवसायिक वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुऐ आज ऐसे वाहनों को अर्थदंड या शुल्क या कर की एकमुश्त राशि जमा करने पर 90 दिनों के लिए सर्वक्षमा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इसके तहत व्यावसायिक वाहनों एवं ट्रैक्टर-ट्रेलर को अर्थदंड या शुल्क या कर की एकमुश्त राशि जमा करने पर विशेष छूट दी जाएगी।
इस योजना के लागू होने से बड़ी संख्या में वाहन कर के दायरे में आएंगे। करीब 20 वर्ष तक पुराने, जर्जर ऐसे वाहन जो सड़क पर उपलब्ध नहीं है और न ही उनका कोई पता चल रहा है। ऐसे वाहनों पर भी कर या अर्थदंड के बकाए की वसूली के लिए नीलामपत्र वाद दायर है लेकिन वह वसूल नहीं हो पा रहे हैं। उधर, सरकार ने मोक्षदायिनी अंत:सलीला फल्गू नदी के बायें तट पर सालों भी जल उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी है।
गया जिला में फल्गू नदी के बायें तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट पूरे वर्ष जल उपलब्ध कराने के लिए परामर्शी सेवा के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य, प्राक्कलित राशि एक करोड़ 50 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।
डॉ. प्रसाद ने बताया कि भारतीय प्रौधोगिकी संस्थान रूडकी द्वारा कमला-बलान तटबंध के टूटान के कारणों का अध्ययन या बाढ़ प्रबंधन या जलमार्ग या तटबंध के संरक्षण एवं अन्य तकनीकी सेवाएं प्राप्त करने का कार्य एक करोड़ तीस हजार रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय की तथा बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (वर्तमान में अकार्यरत) की संपत्तियों, दायित्वों एवं कर्मियों का बिहार और झारखंड के बीच विभाजन की स्वीकृति दी गई है।
प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य सरकार से भिन्न संस्थानों में भुगतान के आधार पर प्रतिनियुक्त गृहरक्षकों के वर्ष 2010 के बाद अब तक तथा भविष्य में भी कर्तव्य के दौरान मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को अनुमान्य अनुग्रह-अनुदान की राशि का भुगतान महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के माध्यम से करने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में सात प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।