बायोफ्यूल सहित 8 प्रस्तावों पर नीतीश कैबिनेट की मुहर : IAS सिद्धार्थ

बायोफ्यूल सहित 8 प्रस्तावों पर नीतीश कैबिनेट की मुहर : IAS सिद्धार्थ। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दी विस्तृत जानकारी। क्या-क्या हुए फैसले?

बिहार में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में आठ प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला बायोफ्यूल से संबंधित है। इस बैठक में वस्त्र उद्योग, भवन निर्माण विभाग, वास्तुविद सेवा नियमावली से लेकर कुल 8 एजेंडों पर चर्चा हुई और उसके बाद स्वीकृति दी गई। यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दी।

जिन आठ प्रस्तावों को नीतीश कैबिनेट ने स्वीकृति दी, उनमें पहला बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति। दूसरा, वस्त्र एवं चर्म उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 का अवधि विस्तार 30 जून 2024 तक किया गया। तीसरा, भवन निर्माण निगम लिमिटेड के अंतगर्त विभिन्न श्रेणी के 5 पद और अशुलिपक के अनावश्यक 53 पदों को विलोपित किया गया। चौथा, बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए संविदा नियोजित कर्मियों को नियुक्ति में अधिमानता दिया गया। पांचवां, राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग के स्वीकृत आठ पदों में आशुलिपिक / आशुटंकक ग्रेड 2 में 2 पदों को समायोजित किया गया। छठा, भारत सरकार द्वारा तैयारी एवं अधिसूचना अविनियामित निक्षेप स्किम पाबंदी अधिनियम 2019 की धारा -38 के अधीन बिहार अविनियामित निक्षेप स्किम पाबंदी नियमावली 2023 को बिहार राज्य में अंगीकृत किया गया। सातवां, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन कब क्रम में इंटनसशिप के लिए मेडिकल कालेजों एवं हॉस्पिटल में सुविधा दी जाएगी और आठवां, राज्य सरकार ने सरकारी मामलों में वकीलों की नियुक्ति में किया बड़ा बदलाव। राज्य स्तर के मामलों पर सरकारी वकील की नियुक्ति महाधिवक्ता, कानून सचिव की कमेटी के द्वारा किया जाएगा। इसकी अंतिम स्वीकृति कानून मंत्री देंगे। जिला स्तर के मामले के लिए वकीलों की नियुक्ति डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा किया जाएगा।

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